डंपर घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस की याचिका, कहा- जाओ चुनाव लड़ो

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रस प्रवक्ता की उस याचिका को खारिज करते हुए अयोग्य करार दिया है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर डंपर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी. शीर्ष अदालत केके मिश्रा से कहा अयोग्य होने के चलते इस याचिका को पहले भी निचली अदालत ने खारिज किया था. हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, इसलिए जाइए और चुनाव लड़िए.

Advertisement
डंपर घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस की याचिका, कहा- जाओ चुनाव लड़ो

Aanchal Pandey

  • September 20, 2018 12:55 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया. जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर डंपर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी. मिश्रा की याचिका को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं इसलिए आप जाइए और चुनाव लड़िए. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है जिसके चलते जबलपुर उच्च न्यायालय भी इसे पहले ही खारिज कर चुका है. 

आपको बता दें कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ डंपर घोटाले में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को जबलपुर उच्च न्यायाल पहले ही खारिज कर चुका है. न्यायमूर्ति एस.के सेठ और न्यायमूर्ति ऐके श्रीवास्तव की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए इसे अयोग्य करार देते हुए खारिज कर दिया था. न्यायासल ने कहा था कि कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका में उठाए गए सवाल सुनवाई के योग्य नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है.

क्या है पूरा मामला?

केके मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान 29 नवम्बर, 2005 को राज्य के सीएम बने थे. चार अप्रैल 2006 को उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन भरा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह के बैंक खाते में दो लाख, 30 हजार की राशि होने की बात कही थी. याचिका में कहा गया कि उस राशि से दो करोड़ के डंपर नहीं खरीदे जा सकते थे लेकिन खरीदे गए चारो डंपर सीएम की पत्नी साधना सिंह के नाम पर दर्ज थे. याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस मामले का खुलासा होने पर रीवा के आरटीओ कार्यालय के दस्तावेजों में हेराफेरी की गई और रिकॉर्ड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों से हटाई जाएं पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाली टाइलें: हाई कोर्ट

मध्य प्रदेशः CM शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस चीफ पर तंज- राहुल गांधी नहीं जानते कैसे उगाते हैं मिर्च

 

Tags

Advertisement