Supreme Court Ayodhya Verdict: विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया- भारत ने अन्य देशों को अयोध्या के फैसले की जानकारी दी

Foreign Countries Successful Engagement on Ayodhya Verdict, Ayodhya Faisle per videsh se mili sahi prakriya: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत ने अन्य देशों को अयोध्या के फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि काफी हद तक ये सफल रही है. भारत ने दिल्ली से कुछ देशों के साथ या विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के अयोध्या के फैसले पर बात की. कई देशों से इस पर अच्छी प्रक्रिया मिली है.

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Supreme Court Ayodhya Verdict: विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया- भारत ने अन्य देशों को अयोध्या के फैसले की जानकारी दी

Aanchal Pandey

  • November 22, 2019 12:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. Supreme Court Ayodhya Verdict: भारत ने अन्य देशों को अयोध्या के फैसले की जानकारी दी है और इस मामले पर उनके साथ एंगेजमेंट काफी हद तक सफल रहा है. इस बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को दी. उन्होंने कहा, यह विदेश मंत्रालय का काम है कि यदि भारत में कोई महत्वपूर्ण विकास है, तो हमें उस पर दूसरों को संलग्न करना चाहिए और यदि राजनयिक समुदाय से कोई अनुरोध है – हमसे पूछें कि क्या हुआ और क्यों हुआ – तो यह है हमारा काम उन्हें संलग्न करना और अपना दृष्टिकोण रखना है. रवीश कुमार ने बताया कि भारत ने दिल्ली से कुछ देशों के साथ या विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के फैसले के बारे में बात की.

उन्होंने कहा, उन सभी लोगों के साथ जिनके साथ इस मामले पर चर्चा की गई थी, हमने तर्क दिया कि यह भारत का आंतरिक मामला है और यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है. उन्हें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत है. और इसे इस तरह देखा जाना चाहिए. रवीश कुमार ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार, हमें कहीं से कोई टिप्पणी नहीं मिली है जिससे हमें लगे कि हमने इस मामले को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया है. हमारी एंगेजमेंट काफी हद तक सफल रही है. रवीश कुमार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय से अयोध्या विवाद पर आए फैसले के बाद भारत ने दिल्ली में ही कुछ देशों से संपर्क किया या विदेश में मौजूद भारतीय मिशन ने यह जिम्मेदारी निभाई.

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक मामले में अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि के पूरे 2.77 एकड़ को देवता राम लल्ला को सौंप दिया जाना चाहिए, जो तीन पक्षों में से एक थे. पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने केंद्र को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ का भूखंड आवंटित करने का भी निर्देश दिया.

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