नई दिल्ली. Fodder scam: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहुचर्चित चारा घोटाले के तीन मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. चारा घोटाले से जुड़े मामलों में दोषी करार दिए जा चुके लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से लालू प्रसाद को जमानत नहीं देने को लेकर विरोध किया गया था. CBI ने SC में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि लालू प्रसाद यादव हॉस्पिटल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं. हलफनामे में कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव 2019 के चलते जमानत मांग रहे हैं.
CBI ने मंगलवार को कहा था कि लालू प्रसाद यादव जमानत का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये साफ हो गया है कि लालू यादव को अब जेल में ही रहना होगा.
लालू प्रसाद यादव ने उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए SC में जमानत याचिका दायर की थी. उन्होंने एसएलपी दायर कर कहा कि वह 71 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं.
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले का सरगना बताते हुए सीबीआई उन्हें चार मामलों में दोषी ठहरा चुका है. उन्हें 27.5 वर्ष कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन अब तक उन्होंने महज 20 महीने कैद की सजा काटी है. बता दें कि हाई कोर्ट ने पहले से ही उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखने का आदेश दिया हुआ है.
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