नई दिल्ली, चारा घोटाला (Fodder Scam Case) मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसपर अब सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. बता दें बीते दिनों RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती देते हुए CBI की याचिकाएं दायर की गई थी, जिसपर विचार करने के लिये अब सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त कर दी है. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने हाई कोर्ट के 17 अप्रैल, 2021 और नौ अक्टूबर, 2020 के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया. वहीं, इस मामले में सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू न्यायालय में पेश हुए.
हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल, 2021 को चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सजा की आधी अवधि पूरी होने पर जमानत दे दी थी. उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर, 2020 को चारा घोटाला मामले के चाईबासा कोषागार से धन की अवैध निकासी से जुड़े एक केस में भी लालू को जमानत दे दी थी. इसी कड़ी में बता दें कि, दुमका मामले में 24 मार्च, 2018 को प्रसाद को 14 साल की जेल की सजा सुनाते हुए रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत लालू पर 60 लाख रुपये व 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
वहीं, बता दें कि लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है, साथ ही उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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