नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है, साथ ही हाई कोर्ट ने खेड़ा को स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट डिलीट करने को भी कहा है. इस ट्वीट में खेड़ा ने स्मृति ईरानी की बेटी […]
नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है, साथ ही हाई कोर्ट ने खेड़ा को स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट डिलीट करने को भी कहा है. इस ट्वीट में खेड़ा ने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था. दरअसल, दोनों कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस लेकर बार चलाने का आरोप लगाया था.
स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गोवा के जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है. दुर्भावना से उस बार के साथ उनकी बेटी का नाम जोड़ा जा रहा है.
स्मृति ईरानी का कहना है कि इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, अब 18 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल सिविल मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने के लिए कहा गया है. मानहानि का सिविल सूट होने की वजह से दोनों नेताओं को समन जारी किया है.
दरअसल, बीते दिनों दोनों कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस लेकर बार चलाने का आरोप लगाया था.