Delhi CM LG Power Tussle Verdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र की जीत

Delhi CM LG Power Tussle Verdict: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि एलजी स्‍वतंत्र रूप से कोई फैसले नहीं ले सकते, जब तक संविधान अनुमति नहीं दे. उपराज्‍यपाल दिल्‍ली सरकार की सलाह से काम करें. कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है.

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Delhi CM LG Power Tussle Verdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र की जीत

Aanchal Pandey

  • July 4, 2018 12:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली: Delhi CM LG Power Tussle Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिकारों के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है देश में लोकतांत्रिक मूल्‍य सबसे बड़ा है. चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह है इस लिहाज से जो अधिकार हैं उनमें संतुलन जरूरी है और संविधान का सम्मान भी जरूरी है. हमारी संसदीय प्रणाली है, कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद संतुष्ट हैं.

 कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि, ‘दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी जीत. लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत’. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी स्‍वतंत्र रूप से कोई फैसले नहीं ले सकते, जब तक संविधान अनुमति नहीं दे. उपराज्‍यपाल दिल्‍ली सरकार की सलाह से काम करें. इसके साथ ही व्‍यवस्‍था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर दिल्‍ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है. हालांकि ये भी कहा कि मुख्‍यमंत्री को अपने फैसलों के बारे में उपराज्‍यपाल को बताना चाहिए. हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर काम में एलजी की सहमति हो. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि संविधान में अराजकता की गुंजाइश नहीं है. साथ ही यह भी कहा कि एलजी और सीएम मिलकर काम करें, कोई एक-दूसरे के ऊपर खुद को नहीं समझें. 

आपको बता दें  राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और लैंड केंद्र सरकार के अधीन है. उपराज्यपाल बैजल गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं. इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में  में याचिका दायर की गई थी.  केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली में संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के अधिकारों का हनन करती है.

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