नई दिल्ली. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. कांग्रेस के इस नेता पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं. हालांकि खबर तो ये भी है कि उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत भी मिल गई है. दरअसल मधु कोड़ा ने अग्रिम जमानत की याचिका दिल्ली के पटियाला कोर्ट में डाल रखी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है.
दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएमस पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व सचिव अशोक कुमार बासु को आरोपी करार दिया था. इन सब पर धारा 120 बी, 420 और 409 के तरह आरोप तय किए गए. पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है. गुप्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला दिया गया है. इस घोटाले में शामिल कंपनी विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड पर कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है. इस केस के दूसरे आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है.
मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है. इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड को किया गया था. सीबीआई ने कहा है कि कोड़ा, बसु और दो आरोपी ब्यूरोक्रेट ने कोल ब्लॉक आवंटन में को फायदा पहुंचाने का काम किया.
Breaking: कोयला घोटाले में Ex CM मधु कोड़ा, Ex कोल सेक्रेटरी गुप्ता दोषी, सजा कल
3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा, EC ने अयोग्य घोषित किया
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