नई दिल्ली. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार सरकार ने कहा है कि वो बिहार में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने के पक्ष में है. बिहार सरकार ने कहा कि हालांकि पटना हाईकोर्ट ने 2015 में राज्य सरकार की SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
बता दें कि 05 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो चाहे तो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के लिए प्रमोशन में आरक्षण मामले का संवैधानिक पीठ में निपटारा होने तक लाभ दे सकती है. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार कानून के अनुसार एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दे सकती है. बता दें कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा था कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है.
उच्चतम न्यायालय ने 17 मई को जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसला को पलट दिया है. बता दें कि हाल ही में कई न्यायिक फैसलों के चलते प्रमोशन में आरक्षण को लेकर रोक लग गई थी. आपको बता दें कि बता दें कि कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एससी/एसटी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी थी.
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