पटना: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें, बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने राज्य सरकार को यह अहम निर्देश दिया है. . आपको बता दें, आज पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ औरंगाबाद के याचिकाकर्ता को राहत दी है.
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कई शिक्षकों और संगठनों के मन में कई बातें थीं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने निर्णय लिया है कि स्थानांतरण नीति स्थगित रहेगी। जब सभी योग्यता परीक्षण पूरे हो जाएंगे, तब स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। मौजूदा नीति में बदलाव हो सकता है और नियुक्तियां भी की जाएंगी. बिहार में नयी स्थानांतरण नीति लायी जायेगी.
ये भी पढ़ें: JDU विधायक का 18 साल छोटी लड़की पर आया दिल, दोनों ने रचाई शादी, पैसा बड़ा या प्यार!
60244 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा का परिणाम 21 नवंबर 2024, गुरुवार को जारी…
कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह ने…
भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा संघर्ष हुआ है, जिसमें भारत ने एक बार फिर…
देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की भयंकर मार से जूझ रही है. दिल्ली…
सलमान खान और फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने 'सिकंदर' के लिए दो गाने…
संत कह रहे हैं कि ओवैसी 15 मिनट मांग रहे हैं. हमारे लिए तो सिर्फ…