रामपुर. समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार किए गए हैं, वहीं इस मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई है. अदालत ने रामपुर विधायक को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है. आजम ने […]
रामपुर. समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार किए गए हैं, वहीं इस मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई है. अदालत ने रामपुर विधायक को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है.
जिस मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें सज़ा हुई है, वह साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है. दरअसल, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर की मिलक विधानसभा में खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं, इसी मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, और इसी मामले में आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई हुई और आजम खान को तीन साल की सज़ा सुनाई गई.
वैसे आजम खान को तीन साल की जेल भले हो गई हो लेकिन उनके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हैं. अब जेल होने के बाद सपा नेता निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहां पर उन्हें एक जमानत याचिका दायर करनी होगी, ऐसे में, अगर उनकी ये याचिका स्वीकार हो गई तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर याचिका खारिज हुई, तब फिर आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प तो मौजदू हैं, लेकिन उनकी आगे की राहें मुश्किल ही हैं.
अब आज़म खान की विधानसभा सदस्य्ता भी जाने को है, हाल ही में रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं ऐसे में अब उन्हें जेल हो गई है. वहीं, इससे पहले भी वह रामपुर लोकसभा सीट से सांसद थे लेकिन 2022 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सांसदी छोड़ दी थी, और जब उनकी खाली की गई सीट पर अगर उपचुनाव हुए तो सपा को बड़ा झटका लगा और भाजपा ने ये सीट अपने कब्ज़े में ले ली. ऐसे में, अब इनकी सदस्य्ता जाने के बाद फिर से उपचुनाव होंगे.
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