गई आजम खान की विधायकी? 9 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

रामपुर. सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, साल 2019 के हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई है. इस सजा के साथ ही अब उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक रही है. ऐसे में एक बार फिर आजम खान को जेल […]

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गई आजम खान की विधायकी? 9 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Aanchal Pandey

  • October 27, 2022 8:46 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

रामपुर. सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, साल 2019 के हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई है. इस सजा के साथ ही अब उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक रही है. ऐसे में एक बार फिर आजम खान को जेल में जाना पड़ेगा, ऐसे में अगर आजम को जमानत चाहिए तो उन्हें निचली अदालत में बेल याचिका दायर करनी पड़ेगी, अगर वहां उनकी जमानत याचिका खारिज हुई तो उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा.

आजम ने क्या कहा था ?

जिस मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें सज़ा हुई है, वह साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है. दरअसल, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर की मिलक विधानसभा में खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं, इसी मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, और इसी मामले में आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई हुई और आजम खान को तीन साल की सज़ा सुनाई गई.

ये है विकल्प

वैसे आजम खान को तीन साल की जेल भले हो गई हो लेकिन उनके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हैं. अब जेल होने के बाद सपा नेता निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहां पर उन्हें एक जमानत याचिका दायर करनी होगी, ऐसे में, अगर उनकी ये याचिका स्वीकार हो गई तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर याचिका खारिज हुई, तब फिर आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प तो मौजदू हैं, लेकिन उनकी आगे की राहें मुश्किल ही हैं.

 

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