लखनऊ, सपा नेता आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें लंबे समय बाद शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत दी गई है, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. लेकिन, बीते दिनों नई शिकायत दर्ज होने के चलते आज़म खान फिलहाल जेल से रिहा […]
लखनऊ, सपा नेता आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें लंबे समय बाद शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत दी गई है, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. लेकिन, बीते दिनों नई शिकायत दर्ज होने के चलते आज़म खान फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे. गौरतलब है, पिछले दो सालों से आज़म खान सीतापुर जेल में बंद हैं.
शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद भी आजम जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता आकाश सकसेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी. आजम पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी. इस मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है इसलिए आजम खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
बता दें कि अब तक आजम खान को 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, ऐसे में सिर्फ एक मामले में उन्हें जमानत मिलते ही जेल से रिहाई मिल जाती, लेकिन बीते दिनों भाजपा नेता की शिकायत पर उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है, आजम पर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मान्यता प्राप्त करने का आरोप है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. फिलहाल, उन्हें अपनी जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा.
गौरतलब है, रामपुर में अवैध निर्माण, जमीन हथियाने, सरकारी जमीन पर कब्जा, किताब चोरी और अतिक्रमण जैसे 87 मामलों में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं.
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