लखनऊ, सपा नेता आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें लंबे समय बाद शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत दी गई है, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. गौरतलब है, पिछले दो सालों से आज़म खान सीतापुर जेल में बंद हैं. नई शिकायत […]
लखनऊ, सपा नेता आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें लंबे समय बाद शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत दी गई है, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. गौरतलब है, पिछले दो सालों से आज़म खान सीतापुर जेल में बंद हैं.
गौरतलब है, जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो गलत तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करने को लेकर है. इस मामले में आखिरी बार पांच मई को सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में जमानत मिल ही गई. इससे पहले आज़म खान को 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
बता दें कि अब तक आजम खान को 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, ऐसे में सिर्फ एक मामले में उन्हें जमानत मिलते ही जेल से रिहाई मिल जाती, लेकिन बीते दिनों भाजपा नेता की शिकायत पर उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है, आजम पर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मान्यता प्राप्त करने का आरोप है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. फिलहाल, उन्हें अपनी जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा.
इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है, अब इस मामले में आज़म खान को राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सभी की नजर टिकी हुई हैं. अगर ये मामला भी पिछले मामलों की तरह ज्यादा लंबा खिचता है तो दो साल बाद भी आजम खान सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
मोहाली: पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला