नई दिल्ली. Arvind Kejriwal LG Power War SC Verdict Social Reaction: दिल्ली का बॉस कौन? इस मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच शक्ति विभाजन मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में न्यायधीश एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण के बीच सहमति नहीं बनी. जजों के बीच असहमति के कारण अब इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्याल अनिल बैजल के बीच कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में जारी विवाद पर सीकरी ने साफ तौर पर कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), सर्विसेज और जांच आयोग का अधिकार केंद्र सरकार के पास है.
हालांकि सुनवाई में शामिल दूसरे जज जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि मेरी नजर में यह फैसला संविधान पीठ के फैसले के अनुसार होना चाहिए. गौरतलब हो कि संविधान पीठ ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बताया था. दोनों जजों के एकमत नहीं होने के कारण अब दिल्ली की शासन व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. जस्टिस अशोक सीकरी ने कहा कि बिजली पर दिल्ली सरकार का अधिकार है.
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी इस गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट से कोई स्पष्ट फैसला नहीं लाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई की. वहीं एक यूजर ने यह कहा कि अब अरविंद केजरीवाल अपने अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अप्रोच करेंगे. यहां देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या रही सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया.
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