कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 30 मई तक लगी रोक

नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने चीनी वीजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। अदालत ने यह अंतरिम सुरक्षा 30 मई तक दी है। कांग्रेस नेता पर वीजा पाने के लिए 263 चीनी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। कथित घोटाला तब हुआ जब उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे।

16 घंटे के भीतर जांच में शामिल होने का आदेश

कार्ति चिदंबरम को ब्रिटेन और यूरोप से आने के 16 घंटे के भीतर एक विशेष अदालत ने सीबीआई जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। कार्ति सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल कोर्ट की इजाजत से विदेश गए थे। वह बुधवार को अपने दौरे से लौटे थे, जिसके बाद गुरुवार सुबह वे मामले से जुड़े सवालों के जवाब देने सीबीआई कार्यालय पहुंचे़।

कार्ति ने कही ये बात

सीबीआई मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उनके खिलाफ फर्जी मामला चल रहा है। दावा किया कि उन्होनें किसी चीनी नागरिक को वीजा जारी करने में मदद नहीं की।

यह है मामला

केस कार्ति और उनके करीबी एस भास्कररमन पर वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) , जो पंजाब में बिजली संयंत्र स्थापित कर रही थी, एक शीर्ष अधिकारी द्वारा रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपये दिए जाने के आरोपों से संबंधित है। 

एक शीर्ष अधिकारी ने रिश्वत के लिए मामला दर्ज किया था, जो पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा था। मामला 50 लाख रुपये देने के आरोपों से संबंधित है

सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि वहां काम करने वाले 263 चीनी कामगारों के लिए प्रोजेक्ट वीजा फिर से जारी किया गया था। एजेंसी इस मामले में भास्कररमन को पहले ही हिरासत में ले चुकी है। सीबीआई के मुताबिक, बिजली परियोजना के इंस्टालेशन का काम एक चीनी कंपनी कर रही थी, जो तय समय से पीछे चल रही थी.

50 लाख रुपये का आदान-प्रदान

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, टीएसपीएल के एक कार्यकारी ने 263 चीनी कामगारों को परियोजना वीजा फिर से जारी करने की मांग की थी, जिसके लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये का आदान-प्रदान किया गया था।

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