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मोदी सरनेम मामले में राहुल को मिला अखिलेश का साथ, बोले- डर गई भाजपा

लखनऊ: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कांग्रेस नेता को मानहानि एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. हालांकि उन्हें सजा मिलने के साथ ही जमानत भी मिल गई और अगले 30 दिनों तक उन्हें कोर्ट ने सजा से रियायत […]

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मोदी सरनेम मामले में राहुल को मिला अखिलेश का साथ, बोले- डर गई भाजपा
  • March 23, 2023 6:56 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

लखनऊ: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कांग्रेस नेता को मानहानि एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. हालांकि उन्हें सजा मिलने के साथ ही जमानत भी मिल गई और अगले 30 दिनों तक उन्हें कोर्ट ने सजा से रियायत दी है. अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है. उन्होंने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है.

क्या बोले अखिलेश यादव?

राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी व विपक्षी दल के नेताओं की टिप्पणी भी एक-एक कर सामने आ रही है. इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, “देश की मानहानि,जनता की मानहानि,सौहार्द की मानहानि,संविधान की मानहानि,अर्थव्यवस्था की मानहानि…भाजपा पर उपरिलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए. विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधनेवाली भाजपा विपक्ष की ताक़त से डर गयी है.”

निकाले जा रहे हैं सियासी मायने

सपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को भी इस ट्वीट में टैग किया है. अखिलेश यादव के इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. अखिलेश यादव का राहुल के समर्थन में आना विपक्षी एकता या एकजुटता का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है. कवायद अब तुल पकड़ने लगी है कि विपक्ष के बड़े नेताओं ने हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है. फिलहाल राहुल गाँधी को दो साल की जेल मिल चुकी है जिसमें वह जमानत पर बाहर हैं.

क्या है पूरा मामला

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

राहुल गांधी पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।

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