नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की जमानत अवधि को बढ़ा दी. जयललिता आय से अधिक संपत्ति जमा करने के एक मामले में दोषी ठहराई गई हैं और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है. प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयललिता और अन्य की जमानत अवधि 12 मई तक के लिए बढ़ा दी है.
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