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पेड न्यूज : एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गिरी EC की गाज, विधायक पद से अयोग्य घोषित

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया है.

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  • June 24, 2017 7:46 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
भोपाल : मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया है. मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम का ब्यौरा चुनाव आयोग से छुपाने का आरोप है. नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं. फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है.
 
आयोग के आदेश के बाद नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी. साथ ही अब वे तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. वहीं दूसरी ओर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे. यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव है. इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना.
 
चुनाव आयोग के फैसला के बाद कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर नरोत्त‍म मिश्रा ने इस्तीफा मांगा है. मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने ट्वीट कर उन्हें तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है. उधर कुछ नेताओं का कहना है कि अगर मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को उन्हें हटा देना चाहिए.
 
बता दें कि इस मामले को दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती 2009 में चुनाव आयोग तक ले गए थे. उन्होंने मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था. पेड न्यूज संबंधित जानकारी छुपाने के मामले में भारती ने मिश्रा को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.

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