पटना : आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आज बड़ा झटका लगा है. पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी गई है. हजारीबाग कोर्ट ने आज विधायक मर्डर केस में प्रभुनाथ को कोई राहत ना देते हुए उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है.
22 साल पहले के इस मामले में हजारीबाग कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह के साथ-साथ इस मामले में उनके भाई दीनानाथ सिंह और सहयोगी रितेश को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
इस फैसले के बाद अशोक सिंह के परिवार वाले काफी संतुष्ट है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में प्रभुनाथ को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन अगर उम्रकैद भी हुई है तो इससे वे काफी संतुष्ट हैं.
क्या है मामला ?
आज से 22 साल पहले 3 जुलाई 1995 के दिन विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या उनके ही सरकारी आवास में बम गिरा कर की गई थी. उस समय अशोक जनता दल के विधायक थे. अशोक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. इस मामले में अशोक सिंह की पत्नी ने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, हालांकि कोर्ट को फैसला सुनाने में 22 साल का वक्त लग गया.