नई दिल्ली: हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की एमसीडी चुनाव में वीवीपैट मशीनों से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक दिन बाद एमसीडी चुनाव होने वाला है. केवल एक दिन में 13 हजार मशीनों में VVPAT मशीनों को लगाना संभव नहीं है.
हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव M-1 मशीनों से कराया जाए, इसलिए कि इस मशीन को हैक करना संभव नहीं है. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही वीवीपैट वाली मशीनों से चुनाव कराने का आदेश दे चुका है.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने M-1 मशीन पर तो कोई सवाल नहीं उठाया है और ना ही उसके उपयोग को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल तो जरूर उठाई है लेकिन उनके पास सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं है. ऐसे में जनरेशन वन M-1 मशीन से चुनाव कराया जाए.
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने हुए पांच राज्यों में चुनाव के बाद से ही वीवीपैट मशीन से इलेक्शन कराने की मांग कर रही थी. आप ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दिल्ली एमसीडी चुनाव में वीवीपैट से ही चुनाव कराने की मांग किया था.
इधर केद्र सरकार ने दो दिन पहले ही ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगाने के लिए आने वाले खर्च को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद ऐसा अनुमान है कि 2019 के आम चुनाव में वीवीपैट मशीन से ही वोटिंग होगी. ईवीएम में VVPAT मशीन लग जाने के बाद मतदाता को चुनाव देने के बाद एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा रहता है कि आपका वोट किसे गया है.