उमरिया : मध्य प्रदेश पुलिस की उमरिया पुलिस ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे को बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के मामले में हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. यहां 9 अप्रैल को मतदान होना है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अभिषेक सिंह का कहना है कि मंत्री को विधानसभा एवं जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया है.
निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का रूकना प्रतिबंधित रहता है. इसी संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रचार-प्रसार करना और बाहरी व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र में न रहने के आदेश भी जारी किए थे, बावजूद इसके प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मुख्यालय की कृष्णा होटल के कमरा नंबर 151 में रूके हुए थे, जिसके बाद कांग्रेसियों ने इस मामले की शिकायत की थी.
बताया जा रहा है कि मंत्री धुर्वे को पुलिस द्वारा कोतवाली थाने लाने की बात की जानकारी मिलते ही जिले एवं आसपास के कई मीडियाकर्मी पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें थाने में प्रवेश नहीं करने दिया गया. 20 से 22 पुलिसकर्मियों ने आसपास घेरा बना लिया, वहीं करीब 20 से 25 मिनट तक रखकर चुपचाप मंत्री की इनोवा कार से ही उन्हें रवाना कर दिया गया.
कलेक्टर अभिषेक सिंह सहित आईजी डी.के. आर्या ने इस बात से भी इंकार किया कि मंत्री धुर्वे की गिरफ्तारी की गई. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व उमरिया कलेक्टर ने कहा कि अभी श्री धुर्वे को कोतवाली में रोके रखा है और उनसे जानकारी ली जा रही है.
वहीं आईजी शहडोल का कहना रहा कि श्री धुर्वे से जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें उमरिया जिले की सीमा से बाहर भेजा जा रहा है. उनके अनुसार जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत ओमप्रकाश धुर्वे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. लेकिन ये अपराधिक मामला नहीं है.