नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने विदेशों में अघोषित धन और संपत्ति रखने वालों के लिए उसका ब्योरा टैक्स विभाग को 90 दिन तक यानी 30 सितंबर, 2015 तक देने का आदेश दिया.
नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने विदेशों में अघोषित धन और संपत्ति रखने वालों के लिए उसका ब्योरा टैक्स विभाग को 90 दिन तक यानी 30 सितंबर, 2015 तक देने का आदेश दिया.
व्यक्ति उस दिन तक या उससे पहले इस संदर्भ में संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेशों में अघोषित विदेशी आय और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत अघोषित संपत्ति पकड़े जाने पर जुर्माना 90 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा, जो 30 प्रतिशत कर के अतिरिक्त होगा. इसके अलावा, उस व्यक्ति पर अपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है और उसके तहत उसे 10 साल कैद की सजा भी हो सकती है.