बेंगलुरु. कर्नाटक में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा को खनन पट्टा देने के एवज में परोक्ष रूप से 40 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया. येदुरप्पा ने फैसले के बाद कहा- सत्यमेव जयते.
ये मामला उस समय का है जब येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. इस मामले में येदियुरप्पा के साथ उनके बेटे और दामाद भी आरोपी बनाये गए थे.
कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने अवैध खनन पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि JSW ग्रुप से जुड़ी कंपनी ने खदानों के ठेके लेने के लिए येदियुरप्पा के परिजनों को 40 करोड़ की रिश्वत दी.
लोकायुक्त रिपोर्ट के अनुसार सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी ने येदियुरप्पा के परिवार से 1.2 एकड़ जमीन खरीदी थी जिसके लिए 20 करोड़ की रकम चुकाई जो इस जमीन के मूल्य से बहुत अधिक थी.
साथ ही प्रेरणा एजुकेशन ट्रस्ट को भी 20 करोड़ का डोनेशन दिया गया था. ये ट्रस्ट भी येदियुरप्पा के परिवार के लोग ही चलाते हैं. 216 लोगों की गवाही के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने आज येदियुरप्पा के हक में फैसला सुनाया.