नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जरूरी सेवाओं की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे 10 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के अपने आदेश को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया.
नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जरूरी सेवाओं की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे 10 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के अपने आदेश को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया. दिल्ली में डीजल को प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत बताते हुए न्यायाधिकरण ने सात अप्रैल को आदेश दिया था कि दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उन वाहनों को परिचालन की अनुमति न दी जाए जो 10 साल से अधिक पुराने हैं.
याचिकाकर्ता वर्धमान कौशिक के वकील संजय उपाध्याय ने, ‘जरूरी सेवाओं के प्रभावित होने के मद्देनजर, आदेश को आज आंशिक तौर पर संशोधित किया गया है.’ पीठ ने दिल्ली सरकार से इस बारे में सलाह मांगी है कि जो लोग प्रदूषण फैलाने वाले अपने वाहन को बाहर भेज रहे हैं या उन्हें नष्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए तथा राजधानी में पंजीकृत होने वाले ऐसे वाहनों की संख्या कितनी होनी चाहिए. इससे पहले न्यायाधिकरण ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई थी.
IANS