November 14, 2024
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योगी ने गुंडों की हवा निकाली, PM ने की बुलडोजर राज की तारीफ, ओवैसी को क्यों लगी मिर्ची?

योगी ने गुंडों की हवा निकाली, PM ने की बुलडोजर राज की तारीफ, ओवैसी को क्यों लगी मिर्ची?

  • WRITTEN BY: Zohaib Naseem
  • LAST UPDATED : November 13, 2024, 8:13 pm IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को “बुलडोजर न्याय” की प्रवृत्ति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी किसी व्यक्ति के घर को केवल इस आधार पर नहीं गिरा सकते कि वह किसी अपराध का आरोपी है। मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अराजक स्थिति बताया है.

 

बयानबाजी नहीं है

 

वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर फैसला एक स्वागत योग्य राहत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी बयानबाजी नहीं है, बल्कि लागू करने योग्य दिशानिर्देश हैं। उम्मीद है कि वे राज्य सरकारों को मुसलमानों और अन्य हाशिये पर पड़े समूहों को सामूहिक रूप से दंडित करने से रोकेंगे। हालांकि हमें यहा याद रखना चाहिए कि पीएम ने भी बुलडोजर शासन का जश्न मनाया है, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी “अराजक स्थिति” कहा है।

 

दोषी नहीं ठहरा सकती

 

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, ”कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। महज आरोप के आधार पर, यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त कर देती है, तो यह कानून के शासन के सिद्धांत पर हमला होगा।” कार्यपालिका, एक न्यायाधीश होने के नाते, आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती है।

 

समय दिया जाना चाहिए

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन एक ढांचा प्रदान करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं ली जाएगी। अदालत ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में भी जहां लोग विध्वंस आदेश का विरोध नहीं करना चाहते हैं, उन्हें जगह खाली करने और अपने मामलों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

 

मुसीबत नहीं आएगी

 

पीठ ने कहा, ”महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को रात भर सड़कों पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है.” पीठ ने यह भी कहा, ”अगर अधिकारी कुछ समय तक बेकार बैठे रहेंगे तो उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी. इसके अलावा, पीठ ने संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले कार्यपालिका को पालन करने के लिए दिशानिर्देशों की एक सूची जारी की।

 

ये भी पढ़ें: बैग चेक करने की मांग: बीजेपी नेताओं पर उठे सवाल, चोरी के लगे इल्जाम, फंस गया कमल छाप!

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