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दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, मलिक की सजा के विरोध में हो सकता है हमला

नई दिल्ली, प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में सज़ा सुनाई जा चुकी है. दिल्ली की NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने यासीन मलिक […]

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दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, मलिक की सजा के विरोध में हो सकता है हमला
  • May 25, 2022 8:21 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली, प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में सज़ा सुनाई जा चुकी है. दिल्ली की NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने यासीन मलिक को लेकर बड़े अलर्ट जारी किए हैं.

रची जा रही दिल्ली को दहलाने की साज़िश

जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट मिले हैं, जिसमें बकायदा लिखा गया है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं.

बता दें जिस दिन यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने दोषी करार दिया था उसी दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मिल रहा है. जिसमें कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने के विरोध में उसके हार्ड कोर समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख दिल्ली को दहलाने की साज़िश रचेंगे, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यासीन मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली दहलाने का पूरा प्लान बना लिया गया है.

इन सेक्शंस के तहत सुनाई गई सज़ा

स्पेशल जज ने यासीन पर आईपीसी धारा 120 बी के तहत यासीन मलिक को 10 साल की सज़ा सुनाते हुए 10 हजार जुर्माना लगाया है. वहीं, धारा 121ए के तहत यासीन मलिक को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसी के तहत, 17UAPA के तहत मलिक को आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माना लगाया गयाा है. UAPA की धारा 13 के तहत मलिक को 5 साल की सजा, UAPA की धारा15 के तहत 10 साल की सजा, UAPA की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल 5 हजार जुर्माना लगाया गया है.

 

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