नई दिल्ली। रेसलर्स यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है. उनके साथ ही कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है. अदालत ने दोनों को […]
नई दिल्ली। रेसलर्स यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है. उनके साथ ही कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है. अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है.
Rouse Avenue Court of Delhi grants regular bail to outgoing Wrestling Federation of India's President Brij Bhushan Sharan Singh and the Federation's assistant secretary Vinod Tomar Singh in the sexual harassment case registered on the basis of complaints of several wrestlers.
— ANI (@ANI) July 20, 2023
The court has ordered the Wrestling Federation of India's President Brij Bhushan Sharan Singh to not leave the country without permission of the court. The next date of hearing is July 28, 2023, for scrutiny of documents.
— ANI (@ANI) July 20, 2023
कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं. अदालत ने कहा है कि आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. इसके साथ ही कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे. मामले में दस्तावेजों की जांच के लिए अब अगली सुनवाई 28 जुलाई 2023 को होगी.