नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज यानी 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा. इससे पहले 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी. लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर […]
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज यानी 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा. इससे पहले 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी. लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा. इसलिए हमें उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का स्टे न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है. जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्र ने कहा कि HC जल्द फैसला सुनाने ही वाला है. वकील सिंघवी ने कहा कि कि जब निचली अदालत में फैसला हमारे हक़ में आया है तो फिर उसपर रोक क्यों?
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