नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर करीब 2 घंटे बहस हुई. इस दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार कर सकता है. ताकि वे (केजरीवाल) कैंपेन में शामिल हो सकें.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मुख्य मामले यानी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाएगा. अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी हमें फैसला करना है. हम 7 मई को इस मामले पर सुनवाई करेंगे.
मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. वहीं, ईडी की ओर से ASG एसवी राजू ने उच्चतम न्यायालय में अपनी दलीलें रखीं. वकील सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है. केजरीवाल ने ईडी को सभी 9 समन का जवाब दिया था. जांच एजेंसी के सामने न पेश होना गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, ईडी से 3 मई तक मांगे 5 सवालों के जवाब
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