लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच मामले में राहत मिल गई है. बुधवार को उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोषमुक्त कर दिया है. ये फैसला आजम खान के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इसी मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान की विधायकी […]
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच मामले में राहत मिल गई है. बुधवार को उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोषमुक्त कर दिया है. ये फैसला आजम खान के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इसी मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खान की विधायकी भी चली गई थी. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा नेता एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे या उन्हें उनकी विधायकी वापस दे दी जाएगी?
आजम खान को बड़ी राहत देते हुए सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने सुनाए अपने 70 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया है. ऐसे में आजम खान की विधानसभा सदस्यता सवालों के घेरे में है.
बता दें, दूसरे मामले में आजम खान को सजा दी गई है ऐसे में उनके लिए चुनाव लड़ पाना मुश्किल होगा. दूसरी ओर आजम खान की सदस्यता जाने के बाद रामपुर उपचुनाव में दूसरा प्रत्याशी चुनकर आ चुका है. इस सीट से अब बीजेपी के आकाश सक्सेना विधायक हैं. ऐसे में उन्हें विधायकी मिलने के सवाल ही नहीं है. दरअसल मुरादाबाद कोर्ट ने मुरादाबाद के छजलैट मामले में भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी जिसे लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
बता दें, कानून के तहत अगर किसी भी मामले में जनप्रतिनिधि की सजा दो साल या अधिक की होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है. भले ही आजम खान को हेट स्पीच मामले में राहत मिल गई हो लेकिन छजलैट मामले में उनकी सजा बरकरार है. फिलहाल वह दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं.
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