नई दिल्ली – पुरानी पेंशन वापस लाने के लिए नई दिल्ली के केंद्रीय कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं. मगर पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा क्या है कि उसे वापस लाने के लिए लगातार मांग उठ रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. आखिरकार इसकी मुख्य वजह क्या है .
जानें क्या है पुरानी पेंशन स्कीम
पुरानी पेंशन यानी ओपीएस पेंशन स्कीम की शुरुआत 2003 में हुई थी. शुरुआत में केवल यह सरकारी कर्मचारियों के लिए थी जिसे 2009 में बदलकर गैर -सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कर (टैक्स ) दिया गया. पुरानी पेंशन स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है. इसमें 18-60 वर्ष का कोई भी कर्मचारी निवेश कर (टैक्स )सकता है. जब मन चाहें निकाल भी सकता है . और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जमा की रकम पेंशन के रूप में मिलती है . पुरानी पेंशन स्कीम में यह तय किया जाता है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के उम्र भर पेंशन मिलती रहे. ये करयोग्य होती है यानी जो पजीकृत 22 और 24 के अतर्गत आते है .
क्या क्या हैं फायदे
ओपीएस यानी पुरानी पेंशन के अंतर्गत आने वाली पेंशन पर कोई कर नहीं लगता था.साथ ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला वेतन भी कर मुक्त होता है. कई कई राज्यो में इसे दोबरा लागू करने की मांग की गई . दोबारा से इसे लागू करने वाले राज्यों में पंजाब व छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड,राजस्थान,के अलावा अन्य कई राज्यो भी शामिल है.
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