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आपराधिक मामले में MP या MLA की कुर्सी छीनने अधिकार चुनाव आयोग या सचिव के पास, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज

आपराधिक मामलों में फंसे विधायकों या सांसदों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर उनकी कुर्सी छीनने का आदेश चुनाव आयोग जारी करे या संबंधित सदन सचिव, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.

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supreme court
  • September 26, 2018 11:17 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को यह तय करेगा कि आपराधिक मामले में किसी सांसद या विधायक के दोषी ठहराए जाने पर उसकी कुर्सी छीनने के आदेश चुनाव आयोग जारी करे या फिर संबंधित सदन का सचिव जारी करे. बता दें कि फिलहाल ये आदेश सदन का सचिव जारी करता है. गौरतलब है कि इस मामले पर दायर याचिका में कहा गया है कि सदन का सचिव जानबूझकर यह आदेश काफी देर से जारी करता है जिससे कि सदन में नेता की कुर्सी बनी रहे. याचिका में मांग की गई है कि यह आदेश चुनाव आयोग जारी करे जिसे कि सांसद या विधायक की कुर्सी के चक्कर में मामला लंबा ना खिचें. 

बता दें कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि किसी भी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चार्जशीट की काफी नहीं है. इसके आधार पर नेताओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. संसद इस मामले पर कानून बनाए. कोर्ट ने फैसले में कहा था कि नेताओं के बारे में पूरी जानकारी जनता को होनी चाहिए. हर नेता को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव लड़ने ले पहले चुनाव आयोग को देनी होगी. 

कोर्ट ने कहा था कि सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों की जानकारी वेबसाइट पर जारी करनी होगी और जनता को इस बारे में बताना होगा. कोर्ट ने कहा कि संसद को लोकतंत्र के इस गंभीर मुद्दे पर कानून लाना चाहिए. 

 

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