नई दिल्ली। केरल के कन्नूर स्थित कोर्ट ने रेप के आरोपी बाप को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में उसपर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। NRI व्यक्ति जो क़तर में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है, वह कोरोना के समय में भारत आया हुआ था। कोविड नियमों के पालन करने के तहत उसे अलग कमरे में रखा गया था। इस दौरान खाने-पीने की जिम्मेदारी उसकी बेटी को सौंपी गई। इसका फायदा उठाकर वह अपनी बेटी से ही संबंध बनाने लगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बड़ी बेटी उस समय 13 साल की थी। जब वह उसे खाना देने जाती थी तो अब्बा उसके साथ जबरदस्ती रेप करने लगता था। 7 महीने तक उसने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाये। लगातार संबंध बनाने से लड़की गर्भवती हो गई। इसके बाद शख्स क़तर चला गया। इधर बच्ची प्रेग्नेंसी की वजह से बीमार रहने लगी। एक दिन वह बेहोश हो गई तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। लड़की प्रेग्नेंट निकली तो पुलिस को बताया गया।
मामले में अस्पताल ने पुलिस को पूरी बात बताई। पूछताछ के दौरान बच्ची ने अपने पिता का नाम नहीं लेकर चचेरे भाई का ले लिया। चचेरे भाई से जब पूछताछ हुई तो सच्चाई सामने आई। बच्ची के अब्बा को बहाने से यहां बुलाया गया और उसका DNA टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट से साफ़ हो गया कि बच्चा उसके अब्बा का ही है। उसके खिलाफ मुक़दमा चलाया गया लेकिन बाद में जमानत मिलते ही वह फरार हो गया। 5 जनवरी को पुलिस को मालूम हुआ कि अब्बा आया हुआ है तो उसे अदालत लाया गया। कोर्ट ने दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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