रायपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ट्रिपल तलाक मामले में FIR दर्ज की गई है. मुस्लिम महिला न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रही है. पुलिस से की गई शिकायत में मुस्लिम महिला ने बताया कि महिला का साल 2005 में इलताफ आलम से निकाह हुआ था. शादी के इतने […]
रायपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ट्रिपल तलाक मामले में FIR दर्ज की गई है. मुस्लिम महिला न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रही है. पुलिस से की गई शिकायत में मुस्लिम महिला ने बताया कि महिला का साल 2005 में इलताफ आलम से निकाह हुआ था. शादी के इतने साल बाद भी बच्चा पैदा नहीं होने से ससुराल वाले महिला से नाराज थे. इसके लिए ससुराल वाले उसे जिम्मेदार मानते थे.
महिला ने बीते 10 मई को पुलिस ट्रिपल तलाक की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में द्वारा 10 मई 2022 को जशपुर के कुनकुरी पुलिस थाने में ट्रिपल तलाक की शिकायत दर्ज कराई गई, महिला की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज की है.
महिला ने बताया कि बच्चा पैदा नहीं होने के कारण उसके ससुर इश्तियाक आलम उसे ताने देते थे. साथ ही उसके शौहर पर दूसरे निकाह का दबाव भी बनाते थे. ये सब कई सालों तक चलता रहा. इस दौरान मैंने बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई, लेकिन ससुराल वालों ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वंश बढ़ाने के लिए गोद लिया बच्चा काम नहीं आएगा. इस बात को लेकर महिला को आए दिन ताना सुनना पड़ता था.
महिला ने पुलिस को बताया कि नया रोजगार शुरू करने की बात कहकर अक्टूबर 2021 में उसके पति इलताफ आलम ने उसे जशपुर मायके में छोड़ दिया. इसके बाद जब महिला ने अपने पति को फोन किया. तब कॉल पर बातचीत के दौरान उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं. तलाक..तलाक…तलाक. महिला ने पहले इस बात को मजाक में लिया. जिसके बाद दिसंबर 2021 में महिला अपने ससुराल गई. वहां पर ससुराल वालो ने महिला के साथ बातचीत नहीं की. कुछ देर बाद जाकर महिला को पता चला कि उसके पति ने झांसी की रहने वाली एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है. जिसके बाद महिला अपने भाई को बुलाकर मायके आ गई. महिला ने कई बार पति से बातचीत करने की कोशिश की. जिस पर उसके पति ने कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है. जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की अर्जी दी है.
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के पति इलताफ आलम और ससुर इश्तियाक आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत कारवाई की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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