नई दिल्ली: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लोगों को एक से अधिक स्थान पर मत बनवाने से रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक करने का फैसला लिया है। इस मामले में कार्यालय ने मतदाताओं से अपने मतदाता पहचान पत्र का आधार नंबर से लिंक करने के लिए सोमवार से अभियान शुरू किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) डॉ. रणबीर सिंह ने सोमवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से लिंक करने का अभियान शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के साथ मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना है। मतदाता अपना आधार नंबर ऑफलाइन और ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। मतदाता फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार संख्या बता सकता है।
उन्होंने कहा कि नए मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र के लिए नामांकन करने के दौरान अपने आधार कार्ड के साथ नामांकन कर सकते है। मौजूदा मतदाता वे भी स्वेच्छा से अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। कार्यालय ने एक अप्रैल 2023 तक यह कार्य पूरा करने का उद्देश्य है।
कानून और न्याय मंत्रालय के तरफ से चुनाव कानून अधिनियम, 1950 और 1951 में किए गए संशोधन के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उनको चुनावी पंजीकरण के योग्य के लिए आधार का उपयोग, कई योग्यता तिथियां, सेवा और विशेष मतदाताओं के लिए लिंग तटस्थ प्रावधान व चुनाव के संचालन के उद्देश्य के लिए परिसर का अधिग्रहण करने की शक्ति के बारे में कहा गया है।
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