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Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ कैसे लें, कैसे खुलेगा SSY अकाउंट

नई दिल्ली.Sukanya Samriddhi Yojana: भारतीय जनमानस में लंबे समय से बेटियों को बोझ माना जाता रहा है. इसके पीछे दहेज प्रथा सबसे बड़ी वजह है. इस प्रथा के कारण सालों से आधी आबादी (महिलाएं) दमित होती आई है. कठोर कानून के बाद भी लड़कियों से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती नहीं दिख रही थी. जिसके बाद एनडीए सराकर ने लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना की शरुआत की. इस योजना के तहत लड़कियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए. “सुकन्या समृद्धि योजना” भी एक ऐसी ही योजना है. इस योजना का उद्देश्य बेटियों की विकास, पढ़ाई और शादी के समय आने वाले खर्च के दवाब को कम करना है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट की इस महत्वकांक्षी योजना से हजारों परिवार जुड़ रहे हैं. जानकार इस योजना को बड़ी सामाजिक क्रांति की आधारशिला बता रहे हैं. यहां जानिए सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी अहम जानकारियां और इसका लाभ हासिल करने का तरीका.

सुकन्या समृद्धि योजना की शर्त-
सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने की पहली शर्त यह है कि आपकी बेटी की उम्र अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए. इस योजना की दूसरी शर्त यह है कि कोई एक दंपत्ति अपनी दो बेटियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल सकते है. यदि दूसरी संतान के रूप में जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ हो तो तीनों बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लिया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना की तीसरी शर्त यह है कि इसके अकाउंट में कम से कम 250 रुपये जमा करना होगा.

सुकन्या समृद्धि योजना खोलने का तरीका-

सुकन्या समृद्धि योजना किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. एक बार खाता खोले जाने के बाद इसे बेटी के 21 अथवा 18 साल की उम्र के बाद शादी होने तक चलाया जा सकता है.

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सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म.
बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र.
अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट).
अभिभावक के पत्ते का प्रमाण पत्र.
बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस से हासिल किया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जमा पैसा मिलने का तरीका-
सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में जमा की गई राशि को बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरा होने के बाद आंशिक तौर पर निकाला जा सकता है. जबकि बेटी के 21 साल की उम्र पर आने के बाद यह पॉलिसी मैच्योर हो जाती है. यदि किसी वजह से खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट दिखा कर अभिभावक पैसा ले सकते है. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर औसतन 8 से 9 प्रतिशत का ब्याज दर दिया जाता है. जो बाद में चल कर बड़ी धनराशि के रूप में अभिभावक को मिलता है.

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Aanchal Pandey

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