नई दिल्ली. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014-19 के अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री योगी श्रम मानधन पेंशन योजना की घोषणा की थी. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित किए गए इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच मार्च को लागू करते हुए कामगारों को बड़ी सौगात दी. इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह तीन हजार रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2019 से किया जा रहा है. पांच मार्च को पीएम मोदी ने इस योजना का लाभार्थी कार्ड भी जारी किया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अबतक 11.5 लाख लाभार्थी जुड़े चुके है. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र के कामगार सबसे ऊपर है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शर्त-
इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के वैसे कामगारों को मिलेगा जिनकी प्रति महीने आय अधिकतम 15 हजार रुयए हो. इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन-
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास आधार कार्ड और बैंक खाता का होना आवश्यक है. इसमें रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद व्यक्ति अपने आवेदन की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2676 888 पर फोन कर हासिल कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रक्रिया-
यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे 60 वर्ष की उम्र तक प्रति माह 55 रुपए जमा करना होगा. वहीं 40 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति को प्रति महीने 200 रुपए जमा करना होगा. 60 वर्ष की उम्र सीमा को पार करने के बाद संबंधित व्यक्ति को प्रति माह 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी. बढ़ती उम्र के साथ इस योजना का प्रीमियर भी बढ़ता जाएगा.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के योग्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार, कंस्ट्रक्शन मजदूर और इस तरह के कामों से जुड़े लोग शामिल हो सकते है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी की मौत-
इस योजना में शामिल व्यक्ति की मौत के बाद कुल जमा राशि को ब्याज सहित नॉमिनी को दिया जाएगा. पेंशन की शुरुआत होने के बाद लाभार्थी की मौत पर पत्नी अथवा नॉमिनी को पेंशन की 50 प्रशित रकम दी जाएगी.
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