Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: भारतीय किसानों को मौसम की मार के कारण अक्सर ही कृषि में नुकसान झेलना पड़ता है. महीनों की मेहनत एक दिन की बारिश में खत्म हो जाती है. ऐसे में किसानों को इस दुर्दशा से निकालने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत किसानों के फसल का बीमा किया जाता है. फसल खराब होने की दशा में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. यहां जानिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारियां.
नई दिल्ली. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: मौसम आधारित भारतीय कृषि को अक्सर ही बाढ़, सूखा और अन्य आपदाओं के कारण नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसी स्थिति में भारतीय किसानों को न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक और सामाजिक नुकसान भी झेलना पड़ता है. कई बार खेती में हुए नुकसान के कारण के भारतीय किसानों की बेटियों की शादी टूट जाती है तो कई बार बच्चों की पढ़ाई रोकनी पड़ती है. किसानों को इस दुर्दशा से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी. इस योजना के तहत किसानों के फसल का बीमा कराया जाता है और नुकसान होने की दशा में आर्थिक रूप से उसकी भरपाई की जाती है. इस योजना का लाभ भारत के लाखों किसान उठा रहे है. यहां जानिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी अहम जानकारियां.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए दो फीसदी जबकि रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होता है. वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को पांच प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है. इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी चला रही है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मौसम की मार (प्राकृतिक आपदा), कीड़े और रोग के कारण हुए नुकसान की स्थिति में बीमा कवर और आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इससे खेती में रुचि बढ़ेगी और किसानों को स्थाही आमदनी का जरिया मिलेगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाईन दनों तरीकों से हासिल किया जा सकता है. ऑनलाइन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर pmfby.gov.in पर जाना होगा. ऑफलाइन के लिए किसान नजदीकी बैंक शाखा जाकर प्राप्त कर सकते है. फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के समय किसानों को निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. किसान की एक फोटो, आईडी कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, खेत का खसरा नंबर, फसल बुवाई का सबूत और रद्द चेक. यदि किसान किराय पर जमीन लेकर खेती कर रहा हो तो किराए का वैध प्रमाणपत्र पेश करना होगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है. बीमा की रकम किसानों को तभी मिलेगी जब किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब हुई हो. फसल खराब होने का वाजिब प्रमाण भी दावा करते समय पेश करना होता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पिछले साल कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम प्रति एकड़ 62 रुपये थी. जबकि धान के फसल के लिए 505.86 रुपये और बाजरा के लिए 222.58 रुपये था. फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार और पारदर्शिता के उद्देश्य से सरकार ने एक फसल बीमा एप की शुरुआत भी की है. जिसपर किसानों को सभी जानकारी और सुविधा दी जा रही है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यहां करें क्लिक – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ कैसे लें, कैसे खुलेगा SSY अकाउंट