Pradhan Mantri Awas Yojana: "हाउसिंग फॉर ऑल" के उद्देश्य के साथ भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत भारत के गरीब और मध्य आय वर्ग के नागरिकों को घर बनाने के लिए सब्सिडि पर लोन दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ लोगों को आवास देने का उद्देश्य रखा गया है. यहां जानिए पीएम आवास योजना की आवश्यक शर्तें और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस.
नई दिल्ली. Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक लोककल्याणकारी योजना है. इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था. इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ लोगों को आवास देने का उद्देश्य रखा गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना को दो वर्गों में बांटा गया है- प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G). प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी नागरिकों के लिए है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांव के लोगों को आवास दिए जाने का प्रावधान है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत के जिन नागरिकों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है, उन्हे घर बनाने के लिए कम ब्याज दर आर्थिक मदद दी जाती है. हाउसिंग फॉर ऑल अथवा सबके लिए घर की स्कीम के तहत सरकार मकान बनाने के लिए सब्सिडी भी देती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को आधार क्रमांक और पासपोर्ट साइज दो फोटो के साथ जन सुविधा केंद्र के जरिए आवेदन करना होता है. इस योजना में आवेदन के लिए 25 रुपये का आवेदन शुल्क है. आवेदकों को एक एप्लीकेशन रोल नंबर दिया जाता है. जिसके जरिए वो अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक या उसके परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए. साथ ही उक्त परिवार को भारत सरकार की किसी आवास योजना के तहत लाभ पहले से नहीं मिला हो, यह जरूरी है. कमाई करने वाले किसी विवाहित या अविवाहित अडल्ट मेंबर को अलग परिवार माना जा सकता है बशर्ते की उसके नाम पर कहीं कोई पक्का मकान नहीं हो.
https://www.youtube.com/watch?v=QWmPt8XCH64
इस योजना के तहत 6 से 12 लाख रुपये की सालाना आय वाले मिनिमम इनकम ग्रुप-I के आवेदकों को 9 लाख रुपये तक के लोन के ब्याज पर चार प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है. जबकि 12 से 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले मिनिमम इनकम ग्रुप-II कैटगरी के लोगों को 12 लाख रुपये के लोन के ब्याज पर तीन प्रतिशत की छूट मिलती है. इस छूट को आसाना भाषा में इस तरह से समझ सकते है. यदि आपका 12 से 18 लाख के इनकम ग्रुप में है तो आप 12 लाख रुपये का लोन ले सकते है. इस लोन के ब्याज का तीन प्रतिशत 2.30 लाख रुपये बनता है. यह रकम लोन की रकम से घटा दी जाती है. अब बाकी बचे रकम पर बैंक की ओर से तय किए गए ब्याज दर के साथ EMI भरनी होगी. मतलब यह कि 12 में से 2.30 लाख रुपये घटाने के बाद बचे 9.7 लाख रुपये के रकम को चुकाना होता है.
प्रधान मंत्री आवास योजना का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है.
1. ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को प्रधामंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना होगा.
2. यहां होमपेज पर ही Citizen Assessment का लिंक दिया गया है. इस लिंक के तहत गन्दी बस्ती के लिए For Slum Dwellers और अन्य के लिए Benefit Under Other 3 Components का ऑप्शन दिया गया है.
3. यहां संबंधित विकल्प का चयन करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा. जिसमें अपना आधार नंबर भर कर सबमिट करना होगा.
4. इसके बाद एक आवेदन पत्र खुलेगा जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरनी होगी और सबसे नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
5. आवेदन सबमिट किए जाने के बाद आपको एक पर एक आवेदन क्रमांक दिया जाएगा, जिसे सुरक्षित नोट कर अपने पास रख ले. इसी रोल नंबर के जरिए आप अपने आवेदन की प्रगति चेक कर सकेंगे.
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ कैसे लें, कैसे खुलेगा SSY अकाउंट