नई दिल्ली। Inheritance Tax: देश में चुनाव का माहौल है, भाजपा कांग्रेस के घोषणापत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे को लेकर घेर रही है इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस एक और मुद्दे पर फंस गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि […]
नई दिल्ली। Inheritance Tax: देश में चुनाव का माहौल है, भाजपा कांग्रेस के घोषणापत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे को लेकर घेर रही है इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस एक और मुद्दे पर फंस गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि पित्रोदा ने अमेरिका के इन्हेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की को लेकर बयान दिया था। यानी ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति उसके बच्चों को देने पर लगाया जाता है।
बता दें कि सैम पित्रोदा ने अमेरिकी सिस्टम को समझाते हुए कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है तथा जब वो मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को दे सकता है, 55% उससे सरकार ले लेती है। ये एक दिलचस्प कानून है। उन्होंने कहा कि इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई तथा अब जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़ देनी चाहिए।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये इन्हेरिटेंस टैक्स क्या होता है, किसपर लगता है और कितना लगता है। बता दें कि इन्हेरिटेंस टैक्स वो होता है, जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगाया जाता है। अमेरिका के छह राज्यों में इन्हेरिटेंस टैक्स लिया जाता है। यह टैक्स कितना लगेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि मृतक व्यक्ति कहां रहता था तथा उत्तराधिकारों के साथ उसका रिश्ता क्या है।
बता दें कि अमेरिका में केंद्रीय स्तर पर इन्हेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है। केवल छह राज्यों- आयोवा, मैरीलैंड, नेब्रास्का, केंटकी, न्यू जर्सी और पेन्सिल्वेनिया में यह टैक्स लगाया जाता है। बता दें कि टैक्स की दरें हर राज्य में अलग-अलग हैं।
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