नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ दायर की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है. इस दौरान अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की. जहां गुजरात उच्च न्यायलय ने राहुल गांधी पर चल रहे 10 आपराधिक मामलों का भी ज़िक्र किया.
जज जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज़ मामलों का ज़िक्र करते हुए आगे कहा कि ‘आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.’ इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए.’ इसके अलावा भी हाई कोर्ट राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कई अहम बातें कही.
– ‘यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई.’
– ‘सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा.’
– ‘दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया.’
– ‘सेशन कोर्ट का आदेश न्यायसंगत एवं उचित है.’
अब गुजरात हाई कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत ना मिलने पर उनके पास क्या विकल्प बचते हैं ये भी बड़ा सवाल है. अब राहुल हाईकोर्ट में डिविजन बेंच में अपील कर सकते हैं. इसके अलावा अगर वह चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं जिसका ज़िक्र उच्च न्यायलय अपने फैसले में कर चुका है. यदि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में राहुल की सजा पर रोक लगा देती है तो उन्हें संसदीय सदस्यता फिर मिल जाएगी.
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