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West bengal: राज्य चुनाव आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस, केंद्रीय सुरक्षाबलों को तैनाती से जुड़ा मामला

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जानकारी दें दे कि राज्य […]

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West bengal: राज्य चुनाव आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस, केंद्रीय सुरक्षाबलों को तैनाती से जुड़ा मामला
  • October 13, 2023 8:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जानकारी दें दे कि राज्य में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को हुए थे।

अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मानना है कि अदालत द्वारा पारित आदेश और निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश दिया कि प्रतिवादी अवमाननाकर्ता को अवमानना नियम जारी किया जाए।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने न्यायालय के 15 जून के आदेश का जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें स्टेट एलेक्शन कमीशन को राज्य के सभी जिलों में आवश्यक संख्या में केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया गया था।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश जारी हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा, अदालत द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है।

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