नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जाच एजेंसी के सावालों का सामना कर रहे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की परेशान बढ़ती नजर आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर जांच के दौरान दस्तावेजों की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी नया समन जारी कर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी प्रवर्तन निदेशालय के समन का सामना कर रहे है।
इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने बनर्जी से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की थी। यह पूछताछ 13 सितंबर को की गई थी। जानकारी दें दे कि कलकता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में स्कूल से नौकरियों के कथित घोटाले के संबंध में और सबूत जुटाना चाहती है तो वह नया समन जारी कर सकती है।
तीन अक्टूबर को पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे बनर्जी
ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी को फिर से समन जारी करना पड़ा क्योंकि सांसद अभिषेक बनर्जी 3 अक्टूबर के समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि नहीं मिलने के खिलाफ विरोध – प्रदर्शन में शामिल होने नई दिल्ली गए थे। टीएमसी ने केंद्र सरकार से मांग किया था कि राज्य के लिए धनराशि तत्काल जारी की जाए।
तीन जजों की पीठ कर रहे है सुनवाई
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटले में मामले की सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट के तीन जजों की बेंच कर रही है। पीठ ने बुधवार को कहा कि अगर मामले की जांच कर रहे ईडी अधिकारी अभिषेक की तरफ से सौंपे गए दस्तावेज से संतुष्ठ नहीं हैं तो वह बनर्जी को तलब करने पर विचार कर सकती है। हालांकि जांच एजेंसी इस सुझाव पर गुरुवार को जवाब देगी।
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