नई दिल्ली: रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में लगाए जाने के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने अब बड़ा कदम उठाया है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस विवाद में अदालत ने एक बार फिर उन्हें समझाइश दी है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर […]
नई दिल्ली: रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में लगाए जाने के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने अब बड़ा कदम उठाया है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस विवाद में अदालत ने एक बार फिर उन्हें समझाइश दी है।
दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने पर काफी विवाद हो रहा है। अब मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष सदर बाजार क्षेत्र में स्थित ईदगाह से सटे डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने का जमकर विरोध कर रहे हैं, परंतु रानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्रीय नायक बताते हुए अदालत ने कहा कि वह कोई धार्मिक शख्सियत नहीं हैं। जस्टिस तुषार राव गेडेला और जस्टिस मनमोहन ने इस मामले में हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर ईदगाह समिति मूर्ति का विरोध क्यों कर रही है। कोर्ट का यह भी कहना है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसी मुद्दे के कारण शहर में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू करनी पड़ी। अदालत ने इस बात को साफ किया कि वह किसी तरह का टकराव नहीं चाहती और मामले को सुलझाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
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इस मामले में अदालत का कहना है कि इस मामले में समिति को खुद आगे आकर सुलझाना चाहिए, ताकि कोई टकराव न हो। समिति के वकील को अदालत ने निर्देश देकर अगली सुनवाई में पेश होने को कहा। 4 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले, ईदगाह प्रबंधन समिति के विरोध की दलीलों को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद डबल बेंच के सामने याचिका दायर की गई। इलाके के एक चौराहे से मूर्ति को हटाकर ईदगाह के पास डीडीए पार्क में स्थापित किया जा रहा है। इस बात पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मूर्ति के सामने सजदा करना इस्लाम में मनाही है। यहां बड़ी संख्या में ईद जैसे मौकों पर मुस्लिम नमाज पढ़ने आते हैं। हाल ही में मूर्ति लगाने का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी की थी।
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