Waqf Bill: विवादित वक्फ संसोधन बिल लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। इधर आज राज्यसभा में हंगामा जारी है। विवादित वक्फ संसोधन बिल लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। रात 2 बजे में वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। इसमें 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में मतदान किया।

रिजिजू बोले विपक्ष भी करें समर्थन

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है। अगर आपको ट्रिब्यूनल में अपना अधिकार नहीं मिलता है, तो आप इस अपील के अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करें।

ट्रांसपैरेंसी का रखा है ख्याल

रिजिजू ने आगे कहा कि संशोधित विधेयक में कोई भी गैर-मुस्लिम मुसलमानों की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए बदलाव किए हैं। हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब मुसलमानों को न्याय मिले।

नए बिल में क्या है?

नए विधेयक के अनुसार, संपत्ति का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने संपत्ति वक्फ को दान नहीं की है, तब तक वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। भले ही उस संपत्ति पर मस्जिद क्यों न बनी हो। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे।

 

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