नई दिल्ली. Laws amendment bill 2021 आज लोकसभा के सत्र में चुनाव संसोधन बिल को मंजूरी मिल गई है. इस बिल के तहत आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। लोकसभा में इस बिल को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया, जिसपर सदन में जमकर बहस हुई लेकिन अंत में इसे सदन ने मंजूरी दे दी. इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब 2021 की मतदाता सूची को तैयार करने के लिए अधिकारी सम्बंधित व्यक्ति से उसका आधार कार्ड मांग सकते है. हलाकि इस विधेयक में आधार कार्ड के नंबर बताने को वैकल्पिक रखा गया है. इस बिल पर सरकार का कहना है कि इससे मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो पाएगा और वोटर लिस्ट में हो रही गडबड़ी से निजात मिलेगा।
लोकसभा में इस बिल का विरोध कांग्रेस, त्रिमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, बसपा, आरएसपी जैसे दलों के नेताओ ने किया। कांग्रेस ने इस बिल पर सदन में कहा कि बिल को संसद की स्थाई समिति को भेजने की मांग की और कहा इसके बाद ही इसपर चर्चा की जाएँ। विपक्षी दलों ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया और कहा यह निजी जानकारी का हनन है.
विपक्ष को जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इस बिल के सन्दर्भ में जो भी तर्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिए है वो सही नहीं है. यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है. सर्कार ने इस बिल को इसलिए पेश किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति दो अलग-अलग जगह वोट ना डाल सके.
कानून मंत्री ने बताया कि अबतक वोटरकार्ड पंजीकरण एक लिए एक ही कट-ऑफ़ जारी की जाती थी, जिसके चलते कई युवा वोट नहीं डाल पाते थे. उन्होंने बताया कि अब इस व्यवस्था को बदला जा रहा है. अब साल में चार कट-ऑफ जारी की जाएगी, जिसमें- जनवरी, अप्रैल, जुलाई और एक अक्टूबर शामिल हैं. कानून मंत्री ने कहा कि हम सभी चाहते है की निर्वाचन सूची अच्छी हो, इसलिए यह विधयेक को पेश किया गया है.
1- इस बिल के तहत अब वोटरकार्ड बनाने वाला अधिकारी व्यक्ति से आधार कार्ड मांग सकता है.
2- अगर कोई व्यक्ति अपने वोटरकार्ड से आधार को नहीं जोड़ना चाहता, तो यह पूर्ण रूप से उसपर निर्भर करता है.
3- इस बिल के पास होने के बाद अब युवा साल में चार बार वोटरकार्ड के लिए पंजीकरण कर सकेंगे।
4- निर्वाचन आयोग ने वोटरकार्ड से पत्नी शब्द हटाकर स्पाउस करने का प्रावधान किया है.
5- इस विधयेक के अनुसार, चुनाव सम्बन्धी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। दरअसल अभीतक केवल पुरुष सर्विस अफसर के पत्नी का नाम दर्ज करने का प्रावधान था लेकिन महिला सर्विस अफसर के पति के नाम जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था. लेकिन अब नए बिल के पास होने के बाद राज्य, केंद्र के अधीन आने वाले सभी सर्विस ऑफिसर चाहे महिला या पुरुष अपने साथी का नाम वोटरकार्ड में अंक करा पाएंगे।
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