दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश,विनेश-बजरंग को एशियाई खेलों के ट्रायल में बरकरार रहेगी छूट

नई दिल्लीःदिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल में दी गई छूट को कायम रखा है।चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई।विनेश और बजरंग को एशियाई खेलों के ट्रायल में छूट के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल ने याचिका दायर की थी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मामलें में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। वही अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी।

दूसरे पहलवान ट्रायल में छूट से थे नाराज

फोगाट और पूनिया को मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति द्वारा एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया है।वही अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी। फैसले से नाराज पंघाल और कलकल ने छूट को चुनौती दी थी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की थी। अधिवक्ता ऋषिकेश बरुआ द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि दोनों पहलवान फोगट और पूनिया को दी गई छूट रद्द की जाए।

बंद दरवाजे में किया जाएगा ट्रायल

एशियाई खेलों का ट्रायल बंद दरवाजों में शनिवार और रविवार को होंगे।ट्रायल के वक्त किसी भी पहलवान के माता-पिता को जाने की इजाजत नही होगी और समर्थक भी नही जा सकेंगे।पहलवान के साथ एक कोच और मैस्यार साथ जा सकेंगे।समिति के सदस्यों की पहलवानों के परिजनों से शुक्रवार को झड़प हुआ था।ग्रीको रोमन और महिला वर्ग का ट्रायल शनिवार को होगा। वही अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई चयन ट्रायल के माध्यम से भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी होगी।

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