लंदन. भगोड़े विजय माल्या को यूके कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर भागे विजय माल्या को लंदन कोर्ट में बड़ा झटका लगा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विजय माल्या का लंदन के पॉश इलाके में स्थित आलीशान हवेली से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है. स्विस बैंक यूबीएस द्वारा कर्ज की वसूली के लिए जब्ती की कार्यवाही के खिलाफ विजय माल्या के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को UK हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले की फाइनल सुनवाई मई 2019 में होगी. इससे पहले UK की कोर्ट की तरफ से विजय माल्या को 88 हजार पाउंड यानि (80 लाख रुपए) तत्काल प्रभाव से यूबीएस को चुकाने का आदेश भी दिया गया.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक ने गिरवी रखकर लिए 20.4 मिलियन पाउंड (195 करोड़ रुपए) के कर्ज की अदायगी नहीं करने पर सेंट्रल लंदन के कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को जब्त करने की मांग की थी. अपना फैसला सुनाते हुए यूके कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती, जिसके आधार पर विजय माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए अब और मोहलत दी जाए.
बता दें कि विजय माल्या ने साल 2012 में अपने बंगले को गिरवी रखा था. और माल्या ने 195 करोड़ रुपए का लोन लिया था. ब्रिटेन से विजय माल्या का प्रत्यर्पण कराने की कोशिश भारत सरकार द्वारा जारी है. भारत और ब्रिटेन के बीच इस मामले को लेकर पहले भी बातचीत हो चुकी है. विजय माल्या की कई संपत्तियां भारत में पहले ही जब्त की जा चुकी हैं.
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