नई दिल्ली। देश के उपराष्ट्रपति का वेतन को ‘संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम, 1953’ के तहत निर्धारित किया जाता है. बता दें कि उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, इसलिए उन्हें अध्यक्ष की सैलरी और सुविधाओं का भुगतान किया जाता हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन (Vice President Salary) और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.
जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए वेतन मिलता है. इसके अलावा उन्हें कई तरह के अन्य भत्ते भी मिलते हैं. उपराष्ट्रपति दैनिक भत्ता, चिकित्सा, मुफ्त आवास, यात्रा और अन्य सुविधाओं के लाभ मिलते हैं. उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन वेतन का 50% है.
उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सभा और लोकसभा के सदस्य देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करते हैं. संसद में सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 है, जिनमें से बीजेपी के 394 सांसद हैं. जीत के लिए 390 से अधिक मतों की जरूरत होती है. ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही बनेंगे.
भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 5 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की थी. चुनाव 6 अगस्त को होंगे और 19 जुलाई को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है. मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू (M. Venkaiah Naidu) का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है.
बता दें कि विपक्ष की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मार्गरेट अल्वा के नाम पर मुहर लगी है. विपक्ष की ओर से माग्रेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाया है. NCP प्रमुख शरद पवार ने माग्रेट अल्वा के नाम का ऐलान किया है.
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