वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आ गया है और जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है. जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने ये फैसला सुनाया है, उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक बताया है, अब इस मामले में 22 सितंबर को सुनवाई होगी. इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और वहां इसे चुनौती देंगे.
मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे. उन्होंने ये भी कहा- सब लोग बिक गए हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने अदालत पर बड़ा आरोप भी लगाया है. सिद्दीकी ने कहा- ये फैसला बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है. हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है. हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं. सिद्दीकी ने आगे कहा- न्यायपालिका आपकी है, आप ज़रूर जाएं. आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे, तो क्या कह सकते हैं, अब तो सब लोग बिक गए हैं.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महल ने एक बयान जारी कर कहा कि इस पूरे फैसले को पढ़ा जाएगा और उसके बाद ही आगे क्या करना है, ये तय किया जाएगा. उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो कहा था, उससे उम्मीद जगी थी कि अब देश में मंदिर-मस्जिद से जुड़े सारे विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इस पर हमारी लीगल टीम स्टडी करेगी कि आगे क्या कदम उठाना है. मुस्लिम पक्ष अभी इस फैसले को किसी ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात साफ-साफ नहीं कह रहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है.
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